11 फरवरी 2018, हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को निर्देश दिए है की वे बिना किसी आधार कार्ड या किसी अन्य पहचान पत्र के रोगी का उपचार करें उसे नकारे नहीं |
यह महत्वपूर्ण कदम सरकार को तब उठाना पड़ा जब गुरुग्राम के अस्पताल के श्रमिक वार्ड में एक गर्भवती महिला को आधार कार्ड न होने पर अस्पताल में भर्ती नही किया और उसे अपने बच्चे को आपातकालीन वार्ड के बाहर जन्म देना पड़ा |
हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों, प्रिन्सिपल मेडिकल अफसरों और मेडिकल सुप्रीटेंडेंट्स को निर्देश जारी किए है की इलाज में देरी नही होनी चाहिए और न ही किसी रोगी को भर्ती करने से मना किया जाना चाहिए, अगर उसके पास कोई आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र नही है |
स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक डॉ सतीश कुमार अग्रवाल ने कहा की पहले रोगी को अस्पताल में उपचार के लिए एड्मिट करें और उसे तत्काल चिकित्सीय सहायता दें , उसके बाद फ़ाइल रेकॉर्ड संबन्धित अन्य कम करें | जो इन बातों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी |
गुरुग्राम की घटना के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल वीज ने कहा की अगर किसी मरीज के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे उपचार से वंचित नही रखा जाए |